Lockdown in Indore: इंदौर जिले के नगरीय क्षेत्रों में लॉकडाउन आरंभ, इन गतिविधियों को छूट
Lockdown in Indore: इंदौर जिले के नगरीय क्षेत्रों में लॉकडाउन आरंभ, इन गतिविधियों को छूट
Lockdown in Indore: इंदौर। मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा दिये गये आदेशों के अनुपालन में तथा कोविड संक्रमण की बढ़ती रफ्तार एवं लोक स्वास्थ्य सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं।
जारी आदेशानुसार इंदौर जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों यथा राऊ, महू, मानपुर, सांवेर, हातोद, देपालपुर, गौतमपुरा एवं बेटमा में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तथा इंदौर नगर निगम शहरी क्षेत्र में रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इंदौर जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। इससे पहले बाजारों में खासी भीड़ देखी गई।
इंदौर जिले में लॉकडाउन के दौरान आमजन की सुविधा हेतु कई महत्वपूर्ण गतिविधियों को प्रतिबंध से राहत प्रदान की गई है। जिसके तहत अन्य राज्यों से माल, सेवाओं के आवगमन पर कोई रोक नहीं रहेगी। इसी तरह केमिस्ट, राशन दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम, दूध एवं सब्जी की दुकानें भी खुली रहेंगी।
औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा/तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवगमन तथा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी, कर्मचारी के आवगमन को उक्त प्रतिबंध से छूट रहेगी।
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परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी, परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण, एम्बुलैंस एवं फायर बिग्रेड सेवाएं, टीकाकरण हेतु आवगमन कर रहे नागरिक एवं कर्मचारी, बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन तथा एयरपोर्ट से आने जाने वाले नागरिकों को उक्त प्रतिबंधों से राहत प्रदान की गई है।
उक्त आदेश जिले में 9 अप्रैल से प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्डविधान की धारा-188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।
Mujhe koi problem nhi he lockdown se but lockdown me sb apne apne ghr me rhenge or jb lockdown open hoga usse jyada bhid jama hogi or bajaro me jyada bhid hogi ...I think cases bhi bd jaenge
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